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Gstr1 kaise File kare

Gstr-1 filing online kaise kare / जीएसटीआर-1 कैसे भरें 

gstr1

दोस्तों मैं आपको इस आर्टिकल में बताने वाला हूं कि gstr1 फीलिंग ऑनलाइन कैसे करें और यह gstr-1 हम आप को चरणबद्ध तरीके से कैसे भरते हैं ऑनलाइन वह आपको बताने वाले हैं और दोस्तों जो उपयोगकर्ता होते हैं उन लोगों को एन आई एल लिस्ट एक की जो फाइल होती है वह रिटर्न करना होता है या फिर list1 ऑनलाइन फाइलिंग करने की आवश्यकता होती हैं और दोस्तों इस आर्टिकल में मैं आपको फाइलिंग से भुगतान तक की प्रक्रिया यूज़ करके gstr1 चरण के बारे में पूरी नॉलेज बताने वाला हूं और दोस्तों जीएसटी1 जो रिटर्न भरते हैं उसमें सबसे पहला जीएसटी फाइलिंग होता है और दोस्तों यह ऑप्शन पहला नहीं होता है क्योंकि आने वाले बहुत ऑप्शन होते हैं उसमें यह ऑप्शन आधार के रूप में होता है और दोस्तों आप एक बार यह प्रक्रिया को अपने मन में बिठा देते हैं तो आपको बाद में जीएसटी रिटर्न फॉर्म भरना है तो आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ऐसा में क्यों कह रहा हूं कि इसमें फॉर्म भरने की क्रिया होती है वह लगभग सेम मानी जाती है और इसमें जो वस्तुएं होती है उसमें ही अंतर होता है तो दोस्तों में आपको नीचे बताने जा रहा हूं gstr से जुड़े हुए प्रक्रिया के बारे में तो आप इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़े

What is gstr-1? Gstr-1 क्या है?

दोस्तों gstr-1 से यह सब शुरू होता है दोस्तों यह ऐसी जगह है जहां पर आपूर्तिकर्ता रिपोर्टिंग महीने में अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और जो धंधे वाले व्यक्ति होते हैं उन लोगों को महीने के दसवें दिन तक अपना gst1 दर्ज करना होता है और जो डीलर लोग होते हैं वह लोग अपना इनपुट पास करके क्रेडिट उन लोगों को पास करनी होती है बाद में पहला प्रारंभिक होता है 

Who needs to be file GSTR-1 under GST Return Filings? -जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के तहत जीएसटी -1 फाइल करने की आवश्यकता किसे  है?

दोस्तों gst1 में आपको पिछले महीने की जो सारी फाइल होती है उसका ब्यौरा भरना पड़ता है और दोस्तों आपको जीएसटी की जो प्रणाली होती है उसमें योजना साधनों और कुछ अन्य श्रेणी को छोड़कर gstr 1 भरना होता है और सुरजना की जो योजना होती है वह और अन्य विशेष श्रेणी की संरचना होती है वह सब के लिए अलग जीएसटी रिटर्न फॉर्म भरना होता है 

Who Need not file For GSTR-1 ? – किसे जीएसटी -1 दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है

  • दोस्तों GST composite scheme के अंदर जो वेरीफाइड व्यापारी होते उनके लिए होता है
  • दोस्तों ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनके अंदर जीएसटी वेरीफाइड व्यापारियों के लिए होता है
  • दोस्तों जो इनपुट की सेवा हमें देता है उसके लिए होता है
  • दोस्तों जो विदेश में रहते हैं उसके लिए विदेश डीलरों भी होते हैं 

Due date of GSTR-1 Filling – GSTR -1 दर्ज करने की देय तिथि

दोस्तों आप अपने व्यवसाय में पहले महीने से 10 महीने तक आसानी से इसे जमा कर पाते हैं और आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको बता दूं कि 10 अगस्त तक आपको अपनी जितनी बिक्री हुई है उसके हिसाब से gstr 1 जमा कर सकते हैं और आप 10 अगस्त के पहले भी आपकी जो बिक्री हुई है वह gstr 1 पर भरकर जमा कर पाते है और जो जीएसटी होता है वह आप 1 महीने के अगले 10 महीने तक जितनी आपकी कारोबारी होती है उसके हिसाब से आप जीएसटी भर सकते हैं और दोस्तों जीएसटी रिटर्न भरने में बहुत लोगों को दिक्कत और अन्य जो व्यवसाय काम होते है उनमें तकलीफ होती थी इसलिए हमारी सरकार ने पहले 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त में जीएसटी रिटर्न जमा करने की तारीख होती है वह लास्ट तिथि बढ़ा दी है और दोस्तों जुलाई 2017 महीने में जो जीएसटी-1 10 अगस्त के बदले 1 सितंबर से 5 सितंबर तक भरा जाता था और दोस्तों 2017 का जीस्ट्र 10 सितंबर के बदले 16 और 20 सितंबर के बीच अब भरा जाता है 

Details to be filled in GSTR-1 – GSTR-1 में भरने के लिए विवरण

जीएसटीआईएन संख्या:-

दोस्तों जो जीएसटीआइएन नंबर है वह आपने जिस नंबर से लॉगिन किया है वह संख्या जो gstr-1 फोन में देखने को मिलता है

दोस्तों जो संग्रहकर्ता का जो नाम होता है वह जीएसटी 1 फॉर्म में जो वेरीफाइड होता है उसका होता है 

सकल टर्नओवर:-

दोस्तों आपके गए वर्ष के दौरान जो व्यवसाय के बारे में जानकारी होती है और यह जीएसटी का रिटर्न आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको यह सब जानकारी भरनी होती है और यह सब भरने के बाद आप दूसरी बार जीएसटी रिटर्न का जो फॉर्म आता है वह प्राप्त करने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी 

महीना और वर्ष:-

दोस्तों आप पूरे वर्ष में हर महीने का चढ़ाव और गिरावट देखते हैं उसमें से आपको हर महीने का कितना बिक्री हुआ है यह सब का रिटर्न दाखिल करना पड़ता है 

बाहरी आपूर्ति पर कर:-

दोस्तों आपने अपना सामान राज्य में कहीं पर बेचा है तो आपको सीबीएसटी और एसजीएसटी के सामने सामान और सेवाएं यहां देनी पड़ती है और दोस्तों आपने अपना जो भी सामान है वह राज्य के बाहर जहां पर भी भेजा है तो आपको उस सामान से मिले जीएसटी का उल्लेख भी करना पड़ता है और जीएसटी आपको माल और सेवाओं की जो बिक्री होती है वह आपको प्रोवाइड करता है 

बाहरी आपूर्ति मूल्य 2.5 लाख रुपए से अधिक है:-

और दोस्तों जिस व्यक्ति को आपने अपना सामान भेजा है उसका टर्नओवर 2 पॉइंट 5 लाख से ज्यादा है उनकी गिनती अलग की जाती है 

नियर्ता बिक्री:-

दोस्तों अगर आपने अपना सामान देश के बाहर भेजा है तो आपको उसकी भी गिनती अलग करनी होती है 

टैक्स पैड: – दोस्तों आपने अपना जो टैक्स दिया है वह भी आपको या पर एंट्री करवानी है 

निष्कर्ष

दोस्तों मैंने आपको इस आर्टिकल में जीएसटीआर 1 फाइलिंग ऑनलाइन कैसे करें उसके बारे में सब नॉलेज दिया है और आपने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि gstr-1 फाइलिंग ऑनलाइन कैसे करते हैं तो आप इस आर्टिकल को अपने फ्रेंड या अपनी फैमिली के साथ जरुर शेयर करें क्योंकि यह नॉलेज उन लोगों को भी मिल जाए और आपको इस आर्टिकल में कुछ भी तकलीफ महसूस होती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते है हम उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे और आपको इस आर्टिकल को सोशल मीडिया पर इतना वायरल कर देना है कि आपका एक शेयर करने की वजह से बहुत लोगों का फायदा हो सके तो मिलते हैं अगले आर्टिकल में तब तक के लिए धन्यवाद

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